31 अक्टूबर 2023
नमस्कार
®️ संदर्भ आरटीई के विद्यार्थी का योग्य एवं आरोग्य होने/करने के कारण।
साथियों निरीक्षण प्रतिवेदन में शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान एवं पूर्ण सत्र के विद्यार्थियों को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिसकी पूर्ण व्याख्या से अधिकांश स्कूल संचालक और सत्यापन दल अधिकारी दोनों ही अनभिज्ञ हैं।
शिक्षा विभाग ने निरीक्षण प्रतिवेदन में अयोग्यता के निम्नांकित कोड निर्धारित किए हैं जिनकी व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं:-
कोड नंबर 11 :-
यह कोड वर्तमान सत्र 2023-24 में प्रवेशित आरटीई के बालकों पर लागू है पिछले सत्रों के छात्रों पर लागू नहीं है।
वर्तमान सत्र में जनरल एवं ओबीसी एसबीसी के छात्रों द्वारा यदि आय प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया गया था तो वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है इसके साथ ही यदि वर्तमान सत्र के एससी, एसटी, ओबीसी एवं एसबीसी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रवेश के समय नहीं लगाया गया था तो उसे भी अयोग्य करार दिया जाएगा बीपीएल छात्र द्वारा यदि बीपीएल नंबर(कार्ड) नहीं लगाया गया था तो वह भी अयोग्यता की श्रेणी में आएगा।
कोड नंबर 12:-
इसमें दुर्बल अथवा असुविधा ग्रस्त श्रेणी के बालकों के लिए जारी प्रमाण पत्र आय तथा जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है तो वह अयोग्य माना जाएगा यह भी वर्तमान सत्र 23-24 के नव प्रवेश आरटीई के विद्यार्थियों पर लागू है पूर्व सत्र के विद्यार्थियों पर यह लागू नहीं होता है।
कोड नंबर 13:-
बालक द्वारा प्रवेश के समय दिए गए प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात जारी किए गए हैं । यह नियम भी वर्तमान सत्र 2023-24 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए लागू है।
पूर्व सत्र में प्रवेशित विद्यार्थी इस नियम के तहत अयोग्य नहीं किए जाएंगे।
कोड नंबर 14:-
इस कोड नंबर के तहत बालक ने प्रवेश के समय जो वार्षिक आय का विवरण दिया था उसे चेक किया जाएगा। वर्तमान सत्र के लिए जनरल ओबीसी और एसबीसी के छात्र के लिए आय प्रतिवर्ष ढाई लाख रुपए से अधिक निर्धारित है, 2017-18 एवं उससे पूर्व के छात्रों पर वार्षिक आय ढाई लाख के स्थान पर 1 लाख रुपए लागू है यह पॉइंट सत्य पंडाल को अधिकार देता है कि आप पूर्व सत्रों के विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन को चेक करें यदि आपको इसमें दर्ज आय निश्चित नहीं पाई जाती है तो आप छात्रों को अयोग्य करार दे सकते हैं यह नियम सभी छात्रों पर लागू होता है ।
कोड नंबर 15:-
यह कोड नंबर विद्यार्थी के कैचमेंट एरिया को तय करते हुए आरोग्य करता है यानी विद्यार्थी विद्यालय के कैचमेंट एरिया का है अथवा नहीं यह नियम भीवर्तमान सत्र 2023-24 में नव प्रवेशित विद्यार्थी पर लागू होगा पुराने छात्रों पर लागू नहीं होगा।
कोड नंबर 16:-
यदि किसी आरटीई के विद्यार्थी ने 1 सितंबर 2023 से पूर्व विद्यालय छोड़ दिया था अर्थात उसके टीसी कट चुकी थी या उसका नाम पृथक कर दिया गया थाके कारण उसे अयोध्या घोषित किया जाता है इसमें वर्तमान सत्र 2023-24 में प्रवेशित विद्यार्थी को कोड नंबर 16 के आधार पर अयोग्य नहीं किया जा सकेगा परंतु पूर्व सत्र के विद्यार्थियों पर यह नियम लागू होगा।
®️ 30 सितंबर 2023 के पश्चात यदि आरटीई के किसी भी विद्यार्थी की टीसी जारी कर दी गई थी तो उसे योग्य माना जाएगा अयोग्य नहीं माना जाएगा।
यदि आपके सत्यापन दल का अधिकारी ऐसे बालक को अयोग्य करने की जिद करता है तो आप अपने जिला आरटीई प्रभारी अथवा ब्लॉक आरटीई प्रभारी से बात करने के लिए कहें।
कोड नंबर 17:-
बालक गत वर्ष में अध्यनरत था परंतु वर्तमान में अध्यनरत नहीं है । यह कोड नंबर पुराने विद्यार्थियों के लिए लागू है। सत्र 2023 – 24 के नव प्रवेशित विद्यार्थियों पर यह लागू नहीं है।
कोड नंबर 18:-
इसमें योग्यता का कारण:- बालक की मृत्यु हो गई है यह नियम 2023-24 एवं पुराने छात्रों पर भी लागू होता है।
कोड नंबर 19:-
बालक का डाटा गलती से इंटर हो गया यह नियम भी वर्तमान और पुराने वर्षों के छात्रों पर लागू होता है।
कोड नंबर 21:-
बालक प्रवेश के पश्चात अध्ययन के लिए आया ही नहीं:- वर्तमान सत्र 2023 24 में नव प्रवेशित छात्रों पर यह लागू होता है।परंतु पूर्व सत्र के विद्यार्थियों पर यह लागू नहीं होता है।
कोड नंबर 24:-
वर्तमान सत्र 23-24 के लिए अभिभावक ने आय प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया गया है। यह नियम वर्तमान सत्र सहित सभी छात्रों पर लागू होगा।
कोड नंबर 25:-
बालक ने अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है यह अयोग्यता का नियम वर्तमान सत्र सहित पूर्व सत्रों के विद्यार्थियों पर भी लागू होता है।
कोड नंबर 27:-
अन्य कारण के द्वारा अयोग्य करने के नियम में ऐसे विद्यार्थियों को शामिल किया जा सकता है जिन विद्यार्थियों ने अपने दस्तावेज विद्यालय में जमा नहीं करवाए थे अथवा विद्यालय से प्रवेश हेतु संपर्क नहीं किया गया था और पोर्टल द्वारा उन्हें प्रवेश दे दिया गया था यह नियम वर्तमान एवं पूर्व सत्र में प्रवेशित विद्यार्थी पर लागू होगा।
कोड नंबर 28:-
विद्यार्थी के आधार कार्ड की फोटो कॉपी विद्यालय में उपलब्ध नहीं है इस नियम के तहत ऐसे विद्यार्थी को अयोग्य किया जाएगा जिसका आधार कार्ड बना हुआ नहीं है और बनने की संभावना भी नहीं है। यह नियम भी वर्तमान एवं पूर्व सत्रों के विद्यार्थियों पर लागू है।
कोड नंबर 29:-
75% सीटों पर कम प्रवेश के कारण बालक को अयोग्य किया जाता है।
इस नियम के तहत वर्तमान सत्र 2023 24 में नव प्रवेशित विद्यार्थी को 25/75 के रेशियो कम पाए जाने पर अयोग्य किया जा सकता है। पूर्व सत्र के विद्यार्थियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।