राजस्थान राज्य में हाल ही में गठित जिलों के शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों ने विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक महत्वपूर्ण निवेदन किया है। इन तृतीय श्रेणी एवं समकक्ष कार्मिकों ने अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान के नवगठित जिलों में सम्मिलित होने के कारण और भविष्य में स्थानांतरण या अन्य प्रक्रियाओं में अपने मूल पदस्थापन जिले का चयन करने पर वरिष्ठता विलोपन की संभावना के चलते विकल्प पत्र लेने की मांग की है।
इस संदर्भ में, शासन ने 28 नवंबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से नवीन जिलों में स्थानांतरित या पदस्थापित किए जाने पर नियमानुसार पूर्व जिले से वरिष्ठता विलोपन और नवीन जिले में कनिष्ठतम वरियता को स्वीकार करने की शर्त पर विकल्प पत्र लेने की सहमति प्रदान की है।
इस निर्णय से उन कार्मिकों को राहत मिलेगी जो नवगठित जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जिन्हें अपने मूल पदस्थापन जिले में वापस जाने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रक्रिया से उनकी वरिष्ठता को बनाए रखने में मदद मिलेगी और उन्हें अपने करियर में अनावश्यक बाधाओं से बचाया जा सकेगा।शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अपने कार्यस्थल के चयन में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा और उनके कार्यालयीन जीवन में स्थिरता लाएगा। इससे उनके कार्य की गुणवत्ता और उनके योगदान में भी सुधार होने की उम्मीद है।