
संविदा नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में आदेश राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने 2015 में निम्नलिखित रूप से किया था। इस आदेश का विवरण व प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रस्तुत है।
सेवा नियमों में संविदा नियुक्तियों का प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्तियों पर आरक्षण देय होने अथवा न होने के सम्बन्ध में विभागों द्वारा कार्मिक विभाग की राय हेतु प्रकरण भिजवाये जाते हैं वित्त विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट्स में प्राय: बड़ी संख्या में विभिन्न स्तर के पदों को संविदा नियुक्ति से भरने की सहमति प्रदान की जाती है।
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीति निर्णय के क्रम में समरत नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संविदा नियुक्तियों में भी खुली प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाये तथा ऐसी नियुक्तियों में भी लम्बवत तथा क्षैतिज सहित ये सभी आरक्षण प्रावधान लागू किये जाने चाहिये, जो नियमित पदों पर सीधी भर्ती के समय लागू होते है। चूंकि यह भर्ती नियत समय के लिये ही होती है तथा सभी पदो को यथाशीघ्र भरा जाना प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। अत: इसमें किसी भी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को अग्रेषित करने के स्थान पर उन्हें उपलब्ध अन्य (सामान्य) पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

कुछ सम्बंधित प्रश्नोत्तर
प्रश्न- किसी पंचायत सहायक अथवा संविदा कर्मी की संविदा पर काम करते उम्र 60 साल हो जाती है तब क्या करना है।
उत्तर कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सं. एफ. 17 (4) कार्मिक /क-2/2014
दिनांक: 1/-01-2022 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं 60 वर्ष का होने पर आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।