
राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत विभाग द्वारा आदेश जारी
राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जीपीएफ नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर अपने खाते में जमा राशि का आहरण करने सम्बंधित स्पष्टीकरण दिया गया है। आदेश की मूल प्रति व पीडीएफ आपके लिए प्रस्तुत है।

