
विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाये जाने के सम्बन्ध मे निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा।
मुख्य बिंदु-
- विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
- सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
- सेवा निवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
- भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शेक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।
- विद्या सम्बल योजना चयन के लिए आधार
- व्याख्याता पद के लिए
- 75% – M.A. M.Sc. M.Com. के
- 25% – B.Ed. के
- वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए
- 75% – B.A. B.Sc. B.Com. के
- 25% – B.Ed. के
- अध्यापक L-2 पद के लिए
- 75% – B.A. B.Sc. B.Com. के
- 25% – B.Ed. के
- अध्यापक L-1 पद के लिए
- 75% – सीनियर सेकेंडरी के
- 25% – D.L.Ed. के
- महत्वपूर्ण बिंदु
- (1.) इंटरव्यू का प्रावधान नही है।
- (2.) ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
- (3.) दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
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गेस्ट फैकेल्टी के तहत आवेदन आमंत्रित करने बाबत कुछ सामान्य नियम
- संबंधित पीईईओ अपने आईएफएमएस का अवलोकन कर यह सुनिश्चित कर लंबे कि जिस पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहे है यह पद स्वीकृत है एवं स्पष्ट रूप से रिक्त है स्पष्ट रूप से रिक्त का तात्पर्य है कि उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नही किया जा रहा है, अगर वेतन आहरण किया जा रहा है तो ऐसे पद को रिक्त नही माना जाये।
- सीबीईओ अपने परिक्षेत्र की पीईईओ बार स्पष्ट रिक्त पदों की सूचना माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा की अलग-अलग आईएफएमएस पर मिलान करके उपरोक्त बिंदु के अनुसार तैयार कर माध्यमिक शिक्षा के पदों की सूचना हस्तक्षारित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को एवं प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की सूचना जिशिअ मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को दिनांक 31.10.2022 तक भिजवाते हुये एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- गेस्ट फैकेल्टी के तहत प्रशासनिक पद पर लगायें जाने वाले अभ्यर्थी से किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्य नहीं करवाया जाना है उक्त अभ्यर्थी से केवल अध्यापन का कार्य ही करवाया जाना है।
- श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा जारी विज्ञप्ति का भली-भांती अध्ययन कर ही उक्त कार्य का सम्पादन किया जाना है, उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों की अनदेखी करने वाले पीईईओ के विरुद्ध सीधे ही अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

विद्या सम्बल योजना में वेकेंसी की जानकारी कैसे करें?
विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।
विद्या सम्बल योजना में आवेदन कब शुरू होंगे?
विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन 01 नवंबर तक हो जाएगा व आवेदन दिनाँक 02 नवम्बर से 04 नवम्बर तक विद्यालय समय मे करना होगा।
विद्या संबलन योजना क्या है? इससे संबंधित नियम एवं शर्तें क्या है कृपया जानकारी देवे ?
उत्तर : विद्या संबल योजना की सामान्य जानकारी इस प्रकार है:-⬇️⬇️⬇️⬇️
➡️➡️वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों/ योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।
➡️पद का नाम-व्याख्याता योग्यता-राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार.
प्रतिघंटा वेतन/अधिकतम वेतन-400/30000
➡️पद -वरिष्ठ अध्यापक(विभिन्न विषय)
योग्यता-राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम- 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
वेतन – प्रतिघंटा वेतन/अधिकतम वेतन-350/25000
➡️पद- अध्यापक लेवल-1& (विभिन्न विषय
राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
वेतन – प्रतिघंटा/अधिकतम वेतन- 300/21000
➡️पद -प्रयोगशाला सहायक
राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान शिक्षा
वेतन-प्रतिघंटा/अधिकतम वेतन-300/21000
➡️पद-शारीरिक शिक्षा शिक्षक
योग्यता-राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
वेतन-प्रतिघंटा/अधिकतम वेतन-300/21000
➡️1.गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
➡️2.विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
➡️3.सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो परन्तु अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
➡️4.सेवा निवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
➡️5.भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शेक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।
➡️6.अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदो को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
➡️7.विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।
➡️8.किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवा निवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशःउपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।
➡️9.वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
➡️10.पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी
➡️11.निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
➡️12.दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य / पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।
🌱टाईम टेबल🌱
➡️1.विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
दिनांक 01.11.2022 तक
➡️2.आवेदन की तिथि
दिनांक 02.11.2022 से 04.11.2022 (विद्यालय समय में)
➡️3.प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल)
दिनांक 05.11.2022 से
➡️4.पात्रता की जाँच करना/वरीयता सूची बनाना ( अस्थाई) एवं जारी करना
दिनाक 07-11-2022
➡️5.आपत्तियाँ मांगना
दिनांक 09.11.2022
➡️6.अंतिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई) मूल दस्तावेजों की जाँच करना*
दिनांक 10.11.2022
➡️7.मूल दस्तावेजों की जांच
दिनांक 11.11.2022
➡️8.आदेश जारी करना
दिनांक 12.11.2022
➡️9.✒️कार्यग्रहण की अंतिम तिथि✒️
दिनांक 19.11.2022
एडमिन पैनल
विद्या सम्बल योजना सम्बन्धित निदेशालय के आदेश की प्रति







विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों
में होगी गैस्ट फैकल्टी की नियुक्ति
झालावाड़ 20 अक्टूबर। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर ‘‘विद्या सम्बल योजना’’ के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को ‘‘गेस्ट फेकल्टी’’ के रूप में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1 प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पदों पर लगाया जाएगा।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरा मेहरा ने बताया कि विद्या सम्बल योजना में आवेदन के लिए किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं निजी अभ्यर्थी, जो इस पद के लिए पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर 2 से 4 नवम्बर, 2022 को विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य एवं पीईईओ को स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा।
विद्या सम्बल योजना के तहत् गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य एवं पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा। पात्रता एवं वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।
विद्या सम्बल योजना के तहत् मिलेगा इतना मानदेय
विद्या सम्बल योजना के तहत् लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा (60 मिनट) के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, प्रयोगशाला सहायक एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक को 300 रुपए प्रति घण्टा एवं 21 हजार रुपए अधिकतम मासिक मानदेय दिया जाएगा। वहीं वरिष्ठ अध्यापक को कक्षा 9 से 10 के लिए 350 रुपए प्रति घण्टा एवं 25 हजार रुपए अधिकतम मासिक मानदेय तथा प्राध्यापक को कक्षा 11 से 12 के लिए 400 रुपए प्रति घण्टा एवं 30 हजार रुपए अधिकतम मासिक मानदेय देय होगा।
आवेदक 2 से 4 नवम्बर तक कर सकेंगे आवेदन
विद्या सम्बल योजना में आवेदक 2 से 4 नवम्बर, 2022 तक विद्यालय समय में आवेदन कर सकेंगे। वहीं 5 नवम्बर को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी, 7 नवम्बर को पात्रता की जांच एवं वरीयता सूची बनाकर जारी की जाएगी। 9 नवम्बर को आपत्तियां प्राप्त की जाएगी, 10 को अंतिम वरीयता सूची बनाना एवं 11 को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वहीं 12 नवम्बर को नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे तथा 19 नवम्बर को कार्यग्रहण की अंतिम तिथि रहेगी।