
1923 राजकीय विद्यालयों में मरम्मत के लिए 120 करोड़ रुपए स्वीकृत
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जयपुर, 23 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1923 राजकीय विद्यालयों में विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। यह राशि कम्पोजिट स्कूल ग्रांट से मरम्मत में शेष रहे विद्यालयों के लिए स्वीकृत की गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के समस्त विद्यालयों को समग्र शिक्षा के अंतर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के तहत नामांकन के आधार पर प्रतिवर्ष 10 हजार से 1 लाख रुपए तक हस्तांतरित किए जाते हैं। इस राशि से विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, इंटरनेट संबन्धित कार्यों के साथ-साथ विद्यालयों में मरम्मत कार्य किए जाते हैं।
राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए लव-कुश वाटिका, विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन दूध के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, निःशुल्क पोशाक के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफाॅर्म योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का अर्थ
समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक / भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
यह अनुदान डाइस डाटा 2019-20 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय हैं, जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग / केजीबीवी / संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों / शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों / समाज कल्याण विभाग के अधीन आते है।
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने / कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –
विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।
दरी पट्टी / दरी।
श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन / ग्रीन बोर्ड / आदमकद दर्पण / कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण ।
चॉक, डस्टर।
परीक्षा संबंधी स्टेशनरी
पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय पंखा।
एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य) ।
प्रतियोगिताओं का आयोजन / खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण।
अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया
प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु ।
इन्टरनेट संबंधी कार्य ।
वार्षिक टूट-फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय / मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं ) ।
शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू मटका, बाल्टी, मग आदि।
छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च
नोट:- उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।