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RGHS | आपातकालीन परिस्थिति में गैर अनुमोदिन चिकित्सालय में ईलाज करवाये जाने पर
शपथ पत्र

आपातकालीन परिस्थिति में गैर अनुमोदिन चिकित्सालय में ईलाज करवाये जाने पर भी RGHS के तहत राजस्थान सरकार के कार्मिक व RGHS के पात्र व्यक्ति द्वारा अगर पुनर्भरण की मांग की जाती है तो निम्नानुसार शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने होते है-

आपातकालीन परिस्थिति में गैर अनुमोदिन चिकित्सालय में ईलाज करवाये जाने पर शपथ पत्र

मरीज को यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस रोग से पीडित था और उसको तुरन्त चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक था मरीज के निवास स्थान के नजदीक कोई आरजीएचएस अनुमोदित चिकित्सालय नहीं था। यदि मरीज को तुरन्त चिकित्सा सुविधा नहीं की जाती तो उसके जीवन को खतरा हो सकता था। अतः जीवन रक्षा के लिए आपातकालीन परिस्थिति में गैर अनुमोदित चिकित्सालय में ईलाज करवाया गया।

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