RGHS अर्थात राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त एक कर्मचारी कल्याणकारी योजना है। इसके माध्यम से हजारों कार्मिक स्वास्थ्य लाभ उठाते है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त योजना का सदुपयोग करे। किसी भी स्तिथि में किसी भी योजना का दुरुपयोग एक कार्मिक को विभागीय कार्यवाही तथा दंड का भागी बनाते है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़े एवम तदनुसार कार्यवाही करें।
प्रश्न:- RGHS कार्ड का दुरुपयोग क्या होता है?
RGHS में निम्न बिंदुओं को कार्मिक द्वारा RGHS कार्ड के दुरुपयोग की श्रेणी में माना जायेगा
1 RGHS कार्ड में पात्र एवम आश्रित के अलावा किसी अन्य सदस्य को ऐड कर सुविधा प्राप्त करना।
2 कार्ड से किसी अन्य का ईलाज करवाना।
3 अस्पताल से सांठगांठ कर छद्म बिल बनवाना।
4 दवाई विक्रेता से छद्म दवाई प्राप्त करना।
5 चिकित्सक द्वारा लिखी दवाई के स्थान पर कोई अन्य दवाई बदले में लेना।
6 RGHS कार्ड से दवाई विक्रेता से साठगांठ कर घरेलू या अन्य किसी भी प्रकार का सामान लेना।
7 अन्य शेष यदि कोई हो वो सभी क्रियाकलाप करना जो समय समय पर RGHS द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं।
यदि आप ऐसा करते हो तो आपको 3 गुना राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ राजकोष में जमा करवानी पड़ेगी साथ ही आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रस्तावित हो सकती है।