
RGHS के अन्तर्गत पेंशनर एवं दिनांक 1-1-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों हेतु आउट डोर चिकित्सा एवं उपचार के संबंध में✍️👇
विषय: Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत पेंशनर एवं दिनांक 1-1-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों हेतु आउट डोर चिकित्सा एवं उपचार के संबंध में।
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा 5 में उल्लेखित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-11-2021, 18-11-2021, 14-12-2021 एवं 13-01-2022 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये औषधियों हेतु वित्तीय सीमा बढ़ाने हेतु कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी को अधिकृत किया गया था। शिथिलन की यह अवधि वर्तमान में दिनांक 28-2-2022 तक प्रभावी है।
इसी कम में आउड डोर चिकित्सा एवं उपचार हेतु औषधियों की वित्तीय सीमा रुपये 20,000/- प्रतिवर्ष से अधिक बढ़ाये जाने हेतु आर. जी. एच. एस. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिसके लिये औषधियों की वित्तीय सीमा बढ़ाने हेतु ऑनलाइन अतिरिक्त राशि वृद्धि हेतु सक्षम स्तर निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं
