
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में फिजियोथैरेपी (Physiotherapy) से संबंधित उपचार की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं पोर्टल पर अनावश्यक ट्रांजेक्शन आईडी के भार को कम किये जाने हेतु संबंधित चिकित्सालय निम्नानुसार कार्यवाही अमल में ला सकेंगे-
- सर्वप्रथम केयर में आरजीएचएस लाभार्थी का Beneficiary identification करेंगे।
- 2. चिकित्सक की सलाह अनुसार जितने दिवस तक फिजियोथैरेपी की आवश्यकता है, उतने दिवस के लिए एक ही बार में आरजीएचएस कोड लिस्ट में Treatment Procedure Physiotherapy (RGHS Code 1240 to 2252) में से कोड्स का चयन कर एक पारीय Pre Authorization की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। आवश्यकतानुसार एक बार में अधिकतम दस दिवस तक का Pre Authorization प्राप्त कर सकेंगे।
- Pre Authorization के लिए Prescription, Reports and Assessmant Paper आदि दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।
- फिजियोथैरेपी की अवधि पूर्ण हो जाने पर उसी टीआईडी पर लाभार्थी को डिस्चार्ज करेंगे।
लाभार्थी (रोगी) को किसी आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालय द्वारा फिजियोथेरेपी का परामर्श दिये जाने पर लाभार्थी की सुविधा को देखते हुए उसके निकट के किसी अन्य आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालय (जहां फिजियोथेरेपी सेंटर हो) में फिजियोथेरेपी प्राप्त की जा सकेगी।
इस प्रणाली से लाभार्थी एवं चिकित्सालय, दोनों ही आसानी से फिजियोथैरेपी प्राप्त / प्रदान कर सकेंगे। साथ ही आरजीएचएस पोर्टल पर पृथक-पृथक दिवस हेतु अनावश्यक टीआईडी जनरेट नहीं करनी होगी।
