राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत रोग / आरोग्य प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 03 के अनुसार अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक में सम्मिलित हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस लागू हैं। अतः आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक, चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आदेश कमांक प.16(25) एम.ई. / ग्रुप-1 /1994 दिनांक 18.05.2012 के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण -पत्र अवकाश स्वीकृति हेतु मान्य है।
RGHS |राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत रोग / आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में आदेश PDF


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