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RGHS | राज्य से बाहर स्थित रेफरल चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश PDF

राज्य से बाहर स्थित रेफरल चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के नियम 10 में दिनांक 18 जुलाई 2021 से पूर्व राज्य से बाहर स्थित निम्न रेफरल चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान किया हुआ था।

LIST OF REFERRAL HOSPITALS:

  • 1. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
  1. Bombay Hospital, Mumbal
  2. Christian Medical College and Hospital, Vallore (for Bone Marrow Transplantation)
  3. Fortis Hospital, New Delhi
  4. Gujarat Cancer & Research Institute (M.P. Shah Cancer Hospital), Ahmedabad
  5. Post Graduate Institute, Chandigarh
  6. Rajeev Gandhi Cancer Institute and Research Centre, Delhi
  7. Tata Memorial Hospital, Mumbai
  1. The Gujarat Research and Medical Institute (Rajasthan Hospitals), Ahmedabad
  2. Institute of Liver and Biliary Science, New Delhi (For liver diseases only).
  3. Medanta, the Medicity, Gurgaon (For Cardiology, CT Surgery, Joint Replacements and Liver transplant).
  4. Shalby Hospital, Ahmedabad (For Joints Replacements only)-
  5. Indarprastha Apollo Hospital, New Delhi (Liver transplant).
  6. Global Hospital, Chennal (Liver transplant) 1115. Sterling Hospital, Ahmadabad

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 16-7-2021 से राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 10 को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य से बाहर RGHS में अधिकृत चिकित्सालयों में ही RGHS Portal के माध्यम से रेफर कराये जाने पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देय होगी तथा बिना रेफर कराये जाने पर भी इन चिकित्सालयों में उपचार कराने पर RGHS दरों पर नियमानुसार प्रक्रिया से पुनर्भरण देय होगा।

राज्य के बाहर स्थित उक्त चिकित्सालयों द्वारा अभी तक RGHS के अन्तर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति नहीं दी गई है। राज्य के बाहर स्थित इन चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य के बाहर स्थित कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा मांग की गई है। इसी प्रकार राज्य के भीतर पदस्थापित कार्मिकों द्वारा भी इन चिकित्सालयों में पूर्व अनुसार ही उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के नियम 22 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के कम में कार्मिकों की उक्त चिकित्सालय में उपचार संबंधी कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-

  • राज्य के बाहर स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों में पदस्थापित RGHS कार्ड धारक कार्मिक इन रेफरल चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा पुनर्भरण के आधार पर ना कि कॅशलेस आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इनके चिकित्सा दार्थों का पुनर्भरण RGHS Portal के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा |
  • राजस्थान सरकार के कार्यालयों में पदस्थापित RGHS कार्ड धारक कार्मिक भी राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत दिनांक 16-7-2021 की अधिसूचना जारी होने से पूर्व की भांति तत्कालीन नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इन चिकित्सालयों में पुनर्भरण के आधार पर उपचार ले सकते हैं और निश्चित सीमा तक के पूर्व निर्धारित चिकित्सा दावों का पुनर्भरण RGHS Portal के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।
  • राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2014 के पैरा 4 में उल्लेखित है कि राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं के लिये लागू राजस्थान सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 का नियम 10 पेंशनरों पर भी लागू रहेगा। अतः उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार ROHS कार्ड धारक पेंशनर को राज्य से बाहर भी उपरोक्त रेफरल चिकित्सालयों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपचार कराने पर राज्य कर्मचारियों की भांति निश्चित सीमा तक की चिकित्सा सुविधा एवं पुनर्भरण देय होगा।

यह आदेश इन रेफरल चिकित्सालयों द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ करने तक प्रभावी रहेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन रेफरल चिकित्सालयों के अतिरिक्त RGHS कार्ड धारक RGHS के अन्तर्गत राज्य से बाहर स्थित Health Care Network Provider (HCNP) में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूची RGHS Portal पर उपलब्ध है।

उपरोक्त आदेश की प्रति व पीडीएफ

राज्य से बाहर स्थित रेफरल चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश

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