विषय: राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना कोष की सदस्यता।
वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7-7-2021 एवं 7-9-2021 के संदर्भ में राज्यपाल सहर्ष आदेश देते हैं कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना निधि में अंशदान की दरें निम्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार होंगी: –
(1) राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो वेतन आहरित कर रहे हैं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के समान वेतन संरचना के पैमाने में:-

(ii) राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के तहत निर्धारित रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे और वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं

(iii) राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 और वेतनमान नियमों के तहत वेतन आहरित करने से पहले
1-1-2006:

यह आदेश दिनांक 1-4-2022 से प्रभावी होगा अर्थात अंशदान अप्रैल, 2022 माह के वेतन से प्रारंभ होगा जो 1 मई, 2022 को देय होगा
मूल आदेश की प्रति


RGHS | 01/04/22 से सभी के एक समान RGHS की कटौती अनिवार्य रूप से लागू होने वाला आदेश PDF