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RGHS | 30/09/21 के बाद वाले मेडिकल बिल emergency एवम रेफरल केस में Sso id से remembers tab में क्लेम सबमिट करने सम्बंधित आदेश PDF

वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या F.5 (5) FD / Insurance / 2020 दिनांक 09.04.2021 की अनुपालना में माननीय मंत्रियो, माननीय विधायकों, पूर्व विधायकों, अखिल भारतीय एवं न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवत्त अधिकारी, राजकीय और स्वायत्तशासी संस्थानों के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिक जिन पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) लागू है. को दिनांक 01.07.2021 से समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में RGHS के अन्तर्गत कैशलेस Indoor / Day-Care चिकित्सा सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।

अधिसूचना के बिन्दु 4 के अनुसार किसी RGHS के लाभार्थी जो दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त है, में दिनांक 30.092121 के पश्चात नकद भुगतान कर ईलाज करवा लिया है को सामान्य परिस्थिति में पुनर्भरण देय नहीं होगा जबकि उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध थी किन्तु नियमों के अन्तर्गत मानी गयी आपातकालीन परिस्थितियों में अथवा अन्य आपवादिक परिस्थितियों में नगद भुगतान कर हॉस्पिटल में ईलाज प्राप्त कर लिया है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थियों से ऑनलाईन दावे सब्मिट करवाकर भुगतान योग्य राशि का पुनर्भरण किया जायेगा।

इसके संबंध में उल्लेखनीय है कि RGHS के वे लाभार्थी जो दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त है के द्वारा विशेष परिस्थितियों में 30.09.2021 तक नकद भुगतान कर इनडोर इलाज करवा लिया गया है, आरजीएचएस पोर्टल पर आगामी व्यवस्था तक उनके दादों के पुनर्भरण की SIPF के पोर्टल पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार निम्नानुसार होगी।

  • SSOID से लॉग इन करेंगे
  • SIPF पोर्टल पर क्लिक कर RGHS Claim मॉड्यूल पर समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए दावा ऑनलाइन समिट करने पर यूनिक दावा संख्या प्राप्त होगी।
  • दावा संख्या जनरेट होने पर दावे की हार्ड कॉपी दस्तावेज यथा चिकित्सक से प्रमाणित दावा प्रपत्र, मूल डिस्चार्ज टिकट फाईनल मूल बिल, मूल जाँच रिपोर्ट, दवा पर्चिया, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज की स्थिति में चिकित्सक द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक अथवा निरस्त चैक, इंप्लांट्स इनवॉइस, स्टीकर आदि) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को जमा कराएंगे।
  • आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इन दावा प्रपत्रों की जांच कर टी.पी.ए. को ऑनलाईन अग्रेषित करेगा।
  • टी.पी.ए. द्वारा दावा प्रोसेस किये जाने के पश्चात Portal से प्लॉट जारी कर कार्यालय द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाईन राशि हस्तांतरित करवा दी जायेगी।

RGHS | 30/09/21 के बाद वाले मेडिकल बिल emergency एवम रेफरल केस में Sso id से remembers tab में क्लेम सबमिट करने सम्बंधित आदेश PDF

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