राजस्थान शिक्षा विभाग समाचार 2023

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RTE 2009 | प्री प्राईमरी कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में

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RTE के आवेदन 06.02.2023 से आरम्भ हो रहे है।

आवेदन हेतु दस्तावेज़ 👇👇

बच्चे का आधार कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
पिता का जाती प्रमाण पत्र
पिता का मूल निवास
माता पिता का आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
बच्चे की एक फोटो

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2022-23 में प्री प्राईमरी कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश निम्नानुसार जारी किए गए है –

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शैक्षिक सत्र 2022- 23 में गैर सरकारी विद्यालयों में भी प्राईमरी कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है। जो स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल http://www.rajpsp.nic.in पर उपलब्ध है। निःशुल्क प्रवेश सम्बंधित समस्त कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही सम्पन्न करने है। विस्तृत सूचना हेतु इनका अध्ययन किया जा सकता है।

(1) गैर सरकारी विद्यालयों के लिए

विद्यालयों को समस्त प्री-प्राईमरी कक्षाएं जो उनके विद्यालय में संचालित है, में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग” एवं “आधिारत समूह के उसी कंपमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों की निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का विवरण निम्नानुसार है-

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उक्त आयु की गणना 31 मार्च 2022 को आधार मानकर की जायेंगी।

प्रवेश संख्या के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को आरटीई के तहत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा-

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लॉटरी प्रक्रिया उपरांत आवेदनकर्ता द्वारा किसी एक विद्यालय में रिपोर्टिंग की जायेगी तथा विद्यायल द्वारा दस्तावेजों की वरीयता कम के आधार पर की जानी है।

गैर सरकारी विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर अथवा दस्तावेजों की जांच नहीं करने पर reject / correction करने की शिकायत संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा सकती है, शिकायत के सही पाये जाने पर संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा संबंधित विद्यालय के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम-1993 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

विद्यालय में प्रवेशित नॉनआरटीई छात्रों की एन्ट्री तत्काल पोर्टल पर करायें टाईम फेम अनुरूप निर्धारित समय में एन्ट्री नहीं किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय की स्वयं की होगी।

विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फेम के अनुसार पूरी करनी है:

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(2) अभिभावकों के लिए

गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु बालक “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। ‘दुर्बल वर्ग में ये बालक सम्मिलित हैं, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है। “असुविधाग्रस्त समूह” में अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, एचआईपी / कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी कैंसर से प्रभावित माता-पिता / संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक एवं नि शक्तजन बालक ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम बीपीएल सूची में हैं तथा पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उसे कम है।

अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय) के किसी भी विद्यलय में ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं प्रवेश में परियता ग्रामीण क्षेत्र में उस ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उस वार्ड के बालकों को दी जायेगी जिसमें विद्यालय स्थित है इसके बाद कैचमेंट एरिया में विद्यालय के संलग्नक वार्ड को वरीयता दी जायेगी।

प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाइन तरीके से करना है। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभिभावक स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर आरटीई के अंतर्गत प्रवेश बटन का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन के विकल्प का चयन करें पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कर प्रवेश की योग्यता की जाँच करें ये छात्र जो आरटीई के तहत किसी विद्यालय में प्रवेशित है, ये पुनः आवेदन नहीं कर सकेगें योग्य पाये जाने पर विस्तृत सूचनाऐं प्रविष्ट करें तथा पात्रता संबंधित वास्तविक दस्तावेज अपलोड करें (दस्तावेजों की फोटो प्रति अपलोड नहीं की जाए)।

आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना अनिवार्य है। सूचना प्रविष्टि के बाद इच्छित 05 विद्यालयों का चयन कर आवेदन को save कर दें यदि आवेदन में कोई संशोधन करना हो तो आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल पर OTP के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा पूर्णतः आश्वस्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र को लॉक कर दें।

राज्य के किसी भी गैर-सरकारी विद्यालय की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध “विद्यालय जानें टेब का उपयोग किया जा सकता है इन विद्यालयों के गत सत्रों के आरटीई व नॉनआरटीई प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान सत्र में संभावित आरटीई सीट्स की संख्या की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु मोबाइल एप की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से “राजस्थान प्राइवेट स्कूल” एप डाउनलोड करे तथा इसमें सूचनाओं की प्रविष्टि कर आवेदन को लॉक कर दें।

लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन मां के माध्यम से आवेदन फार्म की ट्रेकिंग स्टेट्स की जानकारी दी जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही दस्तावेजों पर लगाए गए आक्षेपों की स्थिति व अन्य सामान्य जानकारी उपलब्ध होगी।

छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय समय पर अपडेटेड सूचना प्राप्त करेंगे विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदनकर्ता से संपर्क स्थापित कर सूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं है। लॉटरी के पश्चात आवेदनकर्ता इच्छित विद्यालय में रिपोर्टिग कर सकेंगे।

विद्यालय द्वारा छात्र के आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच करने पर यदि संशोधन की स्थिति बनती है तो यह सूचना छात्र के आवेदन क्रमांक पर प्रदर्शित होगी अतः छात्र निर्धारित समय में अपने आवेदन कम पर लॉगिन कर स्थिति की जांच तथा संशोधन करें।

आवेदनकर्ता द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की आय के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त/ करेक्शन करने की शिकायत आवेदन कर्ता द्वारा संबंधित CBEO कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावजों की जांच कर सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाया या आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा।

प्रवेशित छात्र द्वारा आवेदन पत्र की मूल प्रति तथा दस्तावेजों की प्रति विद्यालय में जमा करवाई जाएगी।

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जानिए, पूरा विश्लेषण

शिक्षा विभाग में राज्य के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन की विज्ञप्ति जारी कर दी है। दरअसल, शिक्षा सत्र 2020-21 से राज्य सरकार ने आरटीई के तहत निशुल्क एडमिशन के लिए एंट्री कक्षा पहली क्लास कर दी थी। उसके बाद सत्र 2021-22 तथा 2022-23 में पहली क्लास में ही आरटीई के अंतर्गत प्रवेश दिए गए। निजी शिक्षण संस्थाओं के एक संगठन ने इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय के फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग में फिर से प्री-प्राइमरी कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया को लागू किया है।

निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावक 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्री-प्राइमरी कक्षाओं में विद्यार्थियों का निशुल्क प्रवेश वर्तमान शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए होगा। हालांकि यह व्यवस्था आगामी सत्र में भी लागू रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्री प्राइमरी +3 के लिए तीन से चार वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का एडमिशन हो सकेगा, वहीं प्री प्राइमरी +4 के लिए साढ़े तीन से पांच साल तक के बच्चों का और प्री प्राइमरी +5 के लिए साढ़े चार साल से छह साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का एडमिशन हो सकेगा।

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