
शिक्षा विभाग ने जिला, ब्लॉक और स्कूल को दी जाने वाली समग्र शैक्षिक रेकिंग और स्टार रैंकिंग के प्रावधानों में भी परिवर्तन किया गया है। नए जारी किए गए परिपत्र के अनुसार स्कूलों का परिणाम अच्छा रहा तो वे फाइब स्टार रैंक भी प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन परिणाम में पिछड़ने पर वन स्टार तक रैंक मिलेगी।
जिला, ब्लॉक और स्कूल को मिलने वाली समग्र शैक्षिक रैंकिंग हेतु निम्नलिखित आधार बिंदु प्रमुख रहेंगे।
- नामांकन
- इंस्पायर अवॉर्ड के लिए चयनित विद्यार्थियों की संख्या
- राजीव गांधी कॅरियर गाइडेंस पोर्टल पर विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले लागिन की संख्या
- औसत उपस्थिति
- लाइब्रेरी से पुस्तकों का वितरण
- राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेल गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी
- नामांकन बढ़ोतरी
- जनाधार प्रमाणीकरण
- ज्ञान सकल पोर्टल पर प्राप्त राशि
विभाग ने जिला ब्लॉक और बैंकिंग के लिए नए मापदंड तय किए हैं। इसमें कुल 4 श्रेणियों को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के अंक निर्धारित किए गए हैं।
शैक्षणिक श्रेणी के 100 अंक, नामांकन के 20 अंक, सामुदायिक सहभागिता के 20 अंक और आधारभूत सुविधाओं क 10 अंक तय किए गए हैं। शैक्षणिक श्रेणी के अंकों को 7 बिंदुओं में, नामांकन व सामुदायिक सहभागिता के अंकों को 3-3 बिंदुओं और आधारभूत सुविधाओं के अंकों को 2 बिंदुओं में बाँटा है।
स्कूल स्टार रेटिंग | विभागीय आदेश की प्रति





