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“राज्य बीमा कटौती निर्देशिका 2024: महत्वपूर्ण निर्देश और अपडेट्स”


राज्य बीमा कटौती के निर्देश

  1. राज्य बीमा कटौती दरें (आदेश दिनांक 13/03/2020 के अनुसार):
  • 22,000 तक – ₹800
  • 22,001 से 28,500 तक – ₹1,200
  • 28,501 से 46,500 तक – ₹2,200
  • 46,501 से 72,000 तक – ₹3,000
  • 72,000 से अधिक – ₹5,000
  • अधिकतम – ₹7,000 वर्ष 2024 में राज्य सरकार द्वारा SI कटौती में वृद्धि का आदेश जारी होने पर कटौती दरें तदनुसार अपडेट की जाएंगी।
  1. प्रोबेशन समाप्ति पश्चात SI कटौती:
    प्रोबेशन समाप्ति के बाद मार्च माह से SI कटौती आरंभ की जाती है। कार्मिक अपनी SSO-ID से प्रथम घोषणा पत्र भरकर पहली बार में स्लैब से एक या दो स्तर आगे की कटौती निर्धारित कर सकता है।
  2. 55 वर्ष से कम आयु के कार्मिकों के लिए SI कटौती:
    जिनकी आयु 1 अप्रैल को 55 वर्ष से कम है, वे अपनी SSO-ID से अतिरिक्त घोषणा पत्र भरकर SI कटौती एक या दो स्तर बढ़ा सकते हैं।
  3. 55 वर्ष या अधिक आयु वाले कार्मिकों के लिए SI कटौती:
    जिनकी आयु 1 अप्रैल को 55 वर्ष या इससे अधिक हो जाती है, उनकी SI कटौती मौजूदा दर पर यथावत रहेगी।
  4. DDO द्वारा सत्यापन और अपडेट:
    घोषणा पत्र भरने से पूर्व, DDO लॉगिन के माध्यम से कार्मिक की सेवा विवरण, मूल वेतन और नामांकिती विवरण की जाँच कर उन्हें अपडेट करवाना आवश्यक है।
  5. SI ककटौती में कमी नहीं की जा सकती: वर्तमान में चल रही SI कटौती को किसी भी कारण से कम नहीं किया जा सकता है।
  6. प्रोबेशन पूर्ण होने पर वेतन नियमितीकरण: प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है, परंतु स्थायीकरण आदेश और वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, ऐसे मामले में स्थायीकरण और नियमित वेतन के निर्धारण के बाद, एरियर से मार्च माह की प्रथम SI कटौती की जाएगी।
  7. SIPF EMPLOYEE ID की जाँच: घोषणा पत्र भरने से पूर्व, सुनिश्चित करें कि आपकी SIPF EMPLOYEE ID वर्तमान DDO के पास उपलब्ध हो, अन्यथा घोषणा पत्र पुराने DDO की ID पर दिखाई देगा। आवश्यकता पड़ने पर SIPF कार्यालय से संपर्क करके SIPF ID को वर्तमान DDO के पास स्थानांतरित कराएं।
  8. वेतनमान के आधार पर SI कटौती: जिन कार्मिकों का वेतन 5वें या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है, उनकी SI कटौती यथावत रहेगी। 7वें वेतनमान में फिक्सेशन के बाद, एरियर में SI अंतर की राशि स्लैब अनुसार कटौती हो जाएगी।
  9. वेतनवृद्धि के प्रभाव: जुलाई में वेतनवृद्धि लगने पर SI कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है। कटौती की बढ़ोतरी अगले मार्च से की जाती है। इसकी जाँच मार्च महीने में कर लेनी चाहिए। अतिरिक्त घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।

नोट:

  1. प्रथम और अधिक घोषणा पत्रों के आधार पर, मार्च क े वेतन में IFMS 3.0 पर SI कटौती को जोड़ें/संशोधित करें। यदि IFMS 3.0 पर कटौती जोड़ी नहीं जा रही है, तो पहले पे मैनेजर पर कटौती को जोड़ें/संशोधित करें और फिर IFMS 3.0 पर डेटा पुल करें।
  2. 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जिनके स्थायीकरण हुए हैं, उनके राज्य बीमा की प्रथम कटौती के लिए प्रथम घोषणा पत्र को उनकी SSO ID से SIPF New पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना है, और तदनुसार मार्च 2024 के वेतन से SI की प्रथम कटौती करना अनिवार्य है।

इस निर्देशिका का उद्देश्य राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा कटौती की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है, ताकि उन्हें इससे संबंधित किसी भी असुविधा या अनिश्चितता से बचाया जा सके। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्देशों का पालन करते हुए, अपनी बीमा कटौती संबंधी कार्यवाहियाँ समय पर पूरी करें, ताकि उनके बीमा लाभों में कोई व्यवधान न आए।

अधिक जानकारी और सहायता के लिए, कृपया अपने विभागीय बीमा सलाहकार से संपर्क करें या राज्य बीमा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।