
राज्य की अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयन के स्थाई नियम कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। पूर्व की तरह विभाग में वर्तमान कार्यरत स्टाफ में से ही आवेदन करने वालों का होगा चयन। अंग्रेजी स्कूलों के लिए नई भर्ती नहीं होगी। वर्तमान हिंदी मीडियम के स्टाफ में से ही अंग्रेजी के जानकारों का होगा चयन। कमोबेश अब तक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम और अन्य अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में इसी प्रकार चयन किया जाता रहा है। अब नियम बनने से इन स्कूलों में चयनित का अलग अंग्रेजी माध्यम कैडर बन जाएगा।👆👆
अधिसूचना
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तों के लिए प्रक्रिया अधिकथित करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात्-