ट्रांसपोर्ट वाउचरयोजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की दूरी तथा पात्रता सम्बन्धित विवरण कक्षावार सत्यापन करना व लॉक करना सभी संस्था प्रधानों हेतु अनिवार्य है।
ट्रांसपोर्ट वाउचर : दूरी एवं पात्रता Final Locked अंतिम दिनांक : 20 नवम्बर, 2022
Eligible Student Details Verification Process
उक्त दोनों प्रकार की कक्षा समूहों – कक्षा 01 से 08 व कक्षा 09 से 12- में से वांछित कक्षासमूह पर क्लिक करें और कक्षावार सत्यापन हेतु चयन करें। (कक्षा 9 से 12 में केवल बालिकाओं को ही उक्त योजना के अन्तर्गत नियतानुसार लाभान्वित किया जाता है।) इस हेतु करणीय कार्य यह है कि योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की दूरी तथा पात्रता सम्बन्धित विवरण कक्षावार सत्यापन करना व लॉक किया जाना है। यदि कोई पात्र विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम से वंचित रहता है तो संस्था प्रधान व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः पूर्ण प्राथमिकता से इस कार्य को नियतावधि तक पूर्ण कर कक्षावार लॉक करें।
पात्रता की शर्तें
- साइकिल योजना तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होना वाली कक्षा 12 की बालिकायें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ पात्र नहीं होगी।
- ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाली छात्राएं साइकल योजना अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में किसी एक योजना का लाभ ही सकती है।
- किसी भी स्थिति में कक्षा 9 से 12 की बालिकाको उका दोनों योजनाओ साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकता।
- कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित बालिका कक्षा 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकता
- संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों को वाला दर्पण पर निर्धारित प्रार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र में अंकित की गयी निवास स्थान विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार संसोधन को CBEO द्वारा ही किया जा सकता है।
सत्यापन की प्रक्रिया
कक्षा का चयन करें व Submit करे। सबमिट पर क्लिक करते ही सम्बन्धित कक्षा के समस्त विद्यार्थियों की सूची मय कक्षा, विद्यालय से आवास की दूरी, दूरी का कारण तथा पात्र / अपात्र का विवरण दिखाई देगा। इस विवरण में दूरी तथा कारण सहित पात्रता की जांच सावधानीपूर्वक जांच कर लेवे तथा यदि कोई विसंगति हो तो सम्बन्धित CBEO Office को सम्पूर्ण विवरण सहित आवेदन देकर प्रविष्टिी सही करवावें ।
प्रक्रिया का पूर्ण विवरण
