प्रश्न: DDO द्वारा अपने स्तर पर कौन-कौन से अवकाश और कितनी अवधि तक स्वीकृत किए जा सकते हैं?
उत्तर:
राजस्थान सेवा नियमों के तहत, DDO स्तर पर निम्नलिखित प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं:
- उपार्जित अवकाश: DDO एक समय में 120 दिनों तक इसे स्वीकृत कर सकते हैं।
- समर्पित अवकाश: एक वित्तीय वर्ष में 15 दिन का समर्पित अवकाश नगद भुगतान के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।
- सेवानिवृत्ति पर शेष जमा अवकाश: अधिकतम 300 दिन PL के लिए DDO स्वीकृत कर सकते हैं।
- अर्द्ध वेतन अवकाश (HPL): 120 दिन तक DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें अर्द्ध वेतन की दर से वेतन भुगतान किया जाता है।
- रूपांतरित अवकाश (Commutted Leave): स्थाई सेवा के कार्मिक को 120 दिन तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- अदेय अवकाश (Leave not due): संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 360 दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें वेतन का भुगतान होता है।
- असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave): 120 दिनों तक DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
- मातृत्व अवकाश: 180 दिन का मातृत्व अवकाश DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
- पितृत्व अवकाश: पत्नी की प्रसुति से 15 दिन पूर्व से प्रसुति के तीन माह की अवधि में 15 दिन का पितृत्व अवकाश DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
- चाइल्ड केयर लीव (CCL): महिला कर्मिकों को 120 दिनों तक CCL स्वीकृत किया जा सकता है।
इससे पहले कोई अवकाश स्वीकृति हो, उसे आपकी नियुक्ति तिथि के 3 वर्ष बाद ही स्वीकृति मिलती है।
सूचना: यह सामान्य जानकारी है, विस्तृत निर्देशों के लिए RSR के नियमों का पालन करें।