
योजना में प्रति कालांश भुगतान पर अस्थाई तौर से शिक्षक की व्यवस्था का प्रावधान है
विद्या सम्बल योजना 2023
राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की आकस्मिक आवश्यकता के लिए शुरू की गई ‘विद्या सम्बल योजना’ को बंद नहीं किया है।
योजना में आरक्षण संबंधी विभिन्न प्रावधान लागू करने के लिए इसे फिलहाल स्थगित किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने मंगलवार को विधान सभा में यह जानकारी दी।
डॉ. कल्ला ने कहा कि विद्या सम्बल योजना में आरक्षण की मांग के संबंध में वित्त एवं कार्मिक विभाग की राय के अनुरूप फैसला लेकर शीघ्र ही समुचित कार्रवाई की जाएगी।
आगामी कार्ययोजना
राजकीय स्कूलों में रिक्त पदों पर अस्थाई शिक्षकों को लगाने का अधिकार प्राचार्य को देने पर भी विचार किया जाएगा।
वर्तमान में योजना में आरक्षण लागू किया जाना संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा।
योजना के तहत कुल 10,94,233 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
विद्या सम्बल योजना के तहत 17 अक्टूबर, 2022 को विज्ञप्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
योजना के तहत जारी विज्ञापन को 14 नवम्बर, 2022 के आदेश के माध्यम से आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।
वर्तमान में उक्त योजना में एससी/एसटी के अभ्यर्थियों हेतु सीटें आरक्षित कर पुनः विज्ञापन जारी करना विचाराधीन नहीं है।
पूर्णतया अस्थायी रूप से शिक्षण कार्य के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रति कालांश एवं न्यूनतम अवधि तक सेवा के कारण वित्त विभाग के 30 मार्च, 2021 के परिपत्र में आरक्षण संबंधी प्रावधान नहीं रखे गए हैं।