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राजस्थान सेवा नियमावली में संशोधन: शैक्षणिक विभाग के प्रोबेशनरी शिक्षकों के लिए कैजुअल लीव के नियम

परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश नियमों में बदलाव:

राजस्थान में परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश (casual leave) के नियमों में बदलाव किया गया है।

नए नियम:

  • शैक्षिक विभागों (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश का कैलेंडर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक होगा।
  • अन्य सभी विभागों के लिए कैलेंडर वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा।

दिनांक 22.05.2019 को जारी आदेश संख्या: Shivra/Madhya/Sthiri-A/34848/2017 के अनुसार, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना संख्या F.5-(1) Finance/Rules-2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या 4 के अनुसार “प्रोबेशनर प्रशिक्षु एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिनों की कैजुअल लीव के लिए पात्र होंगे और एक कैलेंडर वर्ष से कम अवधि के लिए यह अनुपात में स्वीकार्य होगा जो पूरे महीनों के आधार पर होगा।” जनवरी से दिसंबर तक की अवधि को एक कैलेंडर वर्ष के रूप में मानते हुए कैजुअल लीव को मंजूरी देने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त आदेश को राजस्थान सेवा नियम-1951 खंड II के अनुलग्नक-1 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक विभागों (अवकाश पर विभागों) के शैक्षणिक स्टाफ के लिए कैजुअल लीव के लिए कैलेंडर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक होगा।

राजस्थान सेवा नियम 1951 भाग II के संबंध में संशोधन, प्रोबेशनरी शिक्षकों और विभाग में कार्यरत नियमित शिक्षकों के लिए वर्ष के बारे में। धारा 1 के संबंधित प्रावधान समान रूप से लागू होंगे।

इस संशोधन के साथ

इस संशोधन के साथ, शैक्षणिक विभाग के प्रोबेशनरी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे उनकी कैजुअल लीव की सुविधा को और अधिक लचीला बनाया जा सकेगा। यह परिवर्तन शैक्षणिक सत्र के अनुसार कैलेंडर वर्ष को समायोजित करके शिक्षकों को उनके पेशेवर जीवन में अधिक सहायता प्रदान करेगा और उन्हें उनके निजी और पेशेवर जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने में सक्षम बनाएगा।

इस संशोधन से शिक्षकों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

  1. समय की लचीलापन: शैक्षणिक वर्ष के अनुसार कैजुअल लीव की गणना से शिक्षकों को अधिक समय मिलेगा जिससे वे अपनी छुट्टियों की योजना बेहतर बना सकेंगे।
  2. प्रोबेशनरी अवधि में सहायता: प्रोबेशनरी शिक्षकों के लिए यह संशोधन उन्हें उनकी प्रोबेशनरी अवधि के दौरान अधिक सहयोग प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
  3. प्रशासनिक सुविधा: शैक्षणिक विभागों के लिए यह संशोधन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और शिक्षकों की छुट्टियों के लेखांकन में सुधार करेगा।

इस संशोधन का उद्देश्य शैक्षणिक विभाग में कार्यरत शिक्षकों के कार्य जीवन को और अधिक समर्थन और लचीलापन प्रदान करना है।

राजस्थान सेवा नियमावली में संशोधन: शैक्षणिक विभाग के प्रोबेशनरी शिक्षकों के लिए कैजुअल लीव के नियम की आदेश प्रति

राजस्थान सेवा नियमावली में संशोधन: शैक्षणिक विभाग के प्रोबेशनरी शिक्षकों के लिए कैजुअल लीव के नियम की आदेश प्रति डाउनलोड किजिए

अन्य उपयोगी जानकारी:

  • राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017
  • राजस्थान सेवानियम-1951
  • आकस्मिक अवकाश क्या है?