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राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा का परिपक्व दावा (फाइनल क्लेम) ऑनलाइन कैसे करें?

परिचय:

राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा पॉलिसी एक महत्वपूर्ण लाभ है। इस पॉलिसी के तहत, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

परिपक्व दावा:

राज्य बीमा पॉलिसी 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर परिपक्व हो जाती है। यदि कोई कर्मचारी 35 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त होता है, तो उसे परिपक्व दावा करने का अधिकार होता है।

ऑनलाइन दावा कैसे करें:

राजस्थान सरकार ने राज्य बीमा पॉलिसी के लिए ऑनलाइन दावा करने की सुविधा प्रदान की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी Sso Id से SIPF New Portal पर जाकर ऑनलाइन दावा कर सकते हैं।

दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र
  • मूल पॉलिसी
  • बीमा रेकार्ड बुक
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है)

दावा करने की प्रक्रिया:

  1. SIPF New Portal पर लॉग इन करें।
  2. “ऑनलाइन दावा” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  4. “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

दावा की स्थिति की जांच कैसे करें:

दावा करने के बाद, आप अपनी Sso Id से SIPF New Portal पर जाकर दावा की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य बीमा का परिपक्व दावा करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। यह प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है।

कुछ अतिरिक्त जानकारी:

  • दावा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है।
  • यदि दावा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी को दंड भरना पड़ सकता है।

SI क्लेम के साथ अपलोड किये जाना वाला प्रपत्र (क) pdf

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