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राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अवकाश के प्रकार और स्वीकृति की प्रक्रिया

प्रश्न: DDO द्वारा अपने स्तर पर कौन-कौन से अवकाश और कितनी अवधि तक स्वीकृत किए जा सकते हैं?

उत्तर:
राजस्थान सेवा नियमों के तहत, DDO स्तर पर निम्नलिखित प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं:

  1. उपार्जित अवकाश: DDO एक समय में 120 दिनों तक इसे स्वीकृत कर सकते हैं।
  2. समर्पित अवकाश: एक वित्तीय वर्ष में 15 दिन का समर्पित अवकाश नगद भुगतान के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।
  3. सेवानिवृत्ति पर शेष जमा अवकाश: अधिकतम 300 दिन PL के लिए DDO स्वीकृत कर सकते हैं।
  4. अर्द्ध वेतन अवकाश (HPL): 120 दिन तक DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें अर्द्ध वेतन की दर से वेतन भुगतान किया जाता है।
  5. रूपांतरित अवकाश (Commutted Leave): स्थाई सेवा के कार्मिक को 120 दिन तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
  6. अदेय अवकाश (Leave not due): संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 360 दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें वेतन का भुगतान होता है।
  7. असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave): 120 दिनों तक DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
  8. मातृत्व अवकाश: 180 दिन का मातृत्व अवकाश DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
  9. पितृत्व अवकाश: पत्नी की प्रसुति से 15 दिन पूर्व से प्रसुति के तीन माह की अवधि में 15 दिन का पितृत्व अवकाश DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
  10. चाइल्ड केयर लीव (CCL): महिला कर्मिकों को 120 दिनों तक CCL स्वीकृत किया जा सकता है।

इससे पहले कोई अवकाश स्वीकृति हो, उसे आपकी नियुक्ति तिथि के 3 वर्ष बाद ही स्वीकृति मिलती है।

सूचना: यह सामान्य जानकारी है, विस्तृत निर्देशों के लिए RSR के नियमों का पालन करें।